व्यवसाय में सुगमता को बढ़ावा
समुद्र द्वारा माल परिवहन विधेयक, 2025 का उद्देश्य समुद्री व्यापार से जुड़े कानूनों को सरल और युक्तिसंगत बनाकर व्यापार करने में सुगमता को बढ़ाना है।
यह विधेयक पुराने और अप्रासंगिक प्रावधानों को हटाकर आधुनिक व्यापार परिवेश के अनुकूल एक प्रगतिशील कानूनी ढांचा प्रस्तुत करता है।
आर्थिक प्रभाव और क्षेत्रीय विकास
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले दशक में समुद्री क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है।
मुख्य बिंदु:
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प्रमुख बंदरगाहों की कार्गो हैंडलिंग क्षमता 2014-15 में 819 मिलियन टन से बढ़कर 2024 में 1,600 मिलियन टन से अधिक हो गई है।
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यह सुधार भारत के शिपिंग उद्योग को मजबूत करेगा और भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में गति देगा।
भारत में 12 प्रमुख बंदरगाह और 100 से अधिक छोटे बंदरगाह हैं, जो सामूहिक रूप से देश के व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
इसका महत्व क्यों है
1925 के पुराने कानून को निरस्त करके 2025 के इस विधेयक को लागू करना इस बात का संकेत है कि भारत वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप अपने व्यापार कानूनों को अद्यतन करने के लिए प्रतिबद्ध है।
यह पहल संभावित रूप से:
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शिपिंग अनुबंधों से जुड़े विवादों को कम करेगी,
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घरेलू और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए कानूनी स्पष्टता को बढ़ाएगी,
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भारत के समुद्री अवसंरचना क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करेगी।