केंद्र सरकार ने COVID-19 महामारी से बढ़ी कठिनाइयों के मद्देनजर आधार संख्या को स्थायी खाता संख्या (permanent account number-PAN) के साथ जोड़ने की समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून, 2021 कर दिया है. पहले की समय सीमा 31 मार्च थी. सरकार ने कहा था कि जो लोग समय सीमा से चूक जाते हैं, वे 1,000 रुपये तक का जुर्माना अदा करेंगे और उनका पैन अमान्य हो जाएगा.
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आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने की तारीख, विवाद समाधान पैनल (DRP) द्वारा जारी दिशा-निर्देश के पारित होने और समतुल्य लेवी स्टेटमेंट के प्रसंस्करण को भी 30 अप्रैल 2021 तक बढ़ा दिया गया है. सरकार ने वित्त विधेयक 2021 पिछले हफ्ते लोकसभा में पारित कर दिया, जहां इसने एक नया खंड 234H डाला था जिसके तहत एक व्यक्ति आधार के साथ अपने पैन को न जोड़ने की स्थिति में 1,000 रुपये तक का विलम्ब शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा.
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