वित्त वर्ष 2022-23 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत पांच करोड़ से अधिक जॉब कार्ड रद्द कर दिए गए, जो 2021-22 की तुलना से 247 प्रतिशत अधिक है। एक लिखित जवाब में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने लोकसभा में यह जानकारी दी। ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह कहा कि फर्जीवाड़ा, डुप्लिकेट जॉब कार्ड, काम करने की इच्छा नहीं होना, परिवार के ग्राम पंचायत से स्थायी रूप से स्थानांतरित हो जाने या मृत्यु जैसे कारणों से नाम हटाए गए हैं।
वित्त वर्ष 2021-22 में 1,49,51,247 श्रमिकों के मनरेगा जॉब कार्ड रद्द किए गए थे, जबकि 2022-23 में यह संख्या 5,18,91,168 थी। सबसे अधिक कार्ड पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से रद्द किए गए।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 2021-22 में पश्चिम बंगाल में 1,57,309 मनरेगा जॉब कार्ड रद्द किए गए, जबकि वर्ष 2022-23 में 83,36,115 जॉब कार्ड रद्द किए गए। वहीं, आंध्र प्रदेश में 2021-22 में 6,25,514 जॉब कार्ड और 2022-23 में 78,05,569 मनरेगा कार्ड रद्द किए गए। इसी तरह, तेलंगाना में 2021-22 में 61,278 जॉब कार्ड रद्द किए गए, जबकि 2022-23 में 17,32,936 कार्ड डिलीट किए गए। गुजरात ने 2021-22 में 1,43,202 मनरेगा जॉब कार्ड और 2022-23 में 4,30,404 जॉब कार्ड रद्द किए।
मनरेगा जॉब कार्डों को हटाए जाने के कई कारण बताए गए, जिनमें शामिल हैं:
एक अन्य सवाल के जवाब में गिरिराज सिंह ने कहा कि मनरेगा योजना के तहत पंजीकृत 18-30 वर्ष की आयु के लोगों की संख्या वित्तीय वर्ष 2020-21 में 2.95 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में 3.06 करोड़ हो गई है।
उद्देश्य: मनरेगा को 2005 में ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के प्राथमिक लक्ष्य के साथ लागू किया गया था, जिसमें प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का वेतन रोजगार प्रदान किया गया था, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं।
कानूनी अधिकार: मनरेगा काम के अधिकार की गारंटी देता है, जिससे ग्रामीण परिवारों के लिए योजना के तहत रोजगार की मांग करना कानूनी अधिकार बन जाता है।
दायरा: यह योजना केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर भारत भर के सभी ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करती है, जिससे रोजगार के अवसरों तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित होती है।
रोजगार सृजन: मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करते हुए टिकाऊ संपत्ति बनाना और सतत विकास को बढ़ावा देना है।
मजदूरी भुगतान: मनरेगा के तहत नियोजित श्रमिक काम पूरा होने के 15 दिनों के भीतर सरकार से सीधे मजदूरी प्राप्त करने के हकदार हैं।
श्रम-प्रधान परियोजनाएँ: यह योजना श्रम-प्रधान परियोजनाओं, जैसे जल संरक्षण, सिंचाई, सड़क निर्माण, वनीकरण और समुदाय को लाभ पहुंचाने वाली अन्य गतिविधियों पर जोर देती है।
सामाजिक समावेशन: मनरेगा का महिलाओं, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और समाज के अन्य कमजोर वर्गों सहित हाशिए पर रहने वाले समूहों के समावेश पर विशेष ध्यान है।
योजना और कार्यान्वयन: स्थानीय स्वामित्व और भागीदारीपूर्ण निर्णय लेने को सुनिश्चित करते हुए, योजना को ग्राम पंचायतों के माध्यम से जमीनी स्तर पर योजनाबद्ध और कार्यान्वित किया जाता है।
निधि आवंटन: केंद्र सरकार मनरेगा के लिए धनराशि प्रदान करती है, और आवंटन प्रत्येक राज्य के गरीबी अनुपात और मजदूरी दर सूचकांक पर आधारित होता है।
इलेक्ट्रॉनिक प्रबंधन प्रणाली: पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, मनरेगा परियोजनाओं के कार्यान्वयन और मजदूरी भुगतान को ट्रैक और मॉनिटर करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करता है।
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