नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में 9 नवंबर से 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध उन शहरों और कस्बों में लागू होगा जहां वायु की गुणवत्ता “खराब” श्रेणी (the air quality is in the “poor” category) में है।
एनजीटी ने आगे कहा कि जिन शहरों या कस्बों में हवा की गुणवत्ता “मध्यम” या उससे नीचे (air quality is “moderate” or below) है, केवल ग्रीन पटाखे बेचे जाएंगे और उन्हें फोड़ने की समय अवधि (duration of bursting) को राज्य द्वारा दीवाली, छठ, नववर्ष / क्रिसमस ईव जैसे त्योहारों के दौरान दो घंटे तक सीमित रखने के लिए निर्दिष्ट किया जा सकता है। वर्तमान में, राज्य सरकारों के पास त्योहारों के मौसम के दौरान पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति / प्रतिबंध के संबंध में दिशानिर्देश देने का अपना अधिकार है।
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Noida International Airport) का 28 मार्च 2026 को…
एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ़ इंडिया (Associated Chambers of Commerce and Industry of…
अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) ने घोषणा की है कि ट्रांसजेंडर महिलाएं और DSD (Differences of…
भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून 15 से 17, 2026 तक फ्रांस में आयोजित…
विश्व रंगमंच दिवस 2026 27 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन रंगमंच की कालजयी…
विश्व व्यापार संगठन (WTO) की 14वीं मंत्रिस्तरीय बैठक (MC14) 26 मार्च 2026 से याउंडे, कैमरून…