नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में 9 नवंबर से 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध उन शहरों और कस्बों में लागू होगा जहां वायु की गुणवत्ता “खराब” श्रेणी (the air quality is in the “poor” category) में है।
एनजीटी ने आगे कहा कि जिन शहरों या कस्बों में हवा की गुणवत्ता “मध्यम” या उससे नीचे (air quality is “moderate” or below) है, केवल ग्रीन पटाखे बेचे जाएंगे और उन्हें फोड़ने की समय अवधि (duration of bursting) को राज्य द्वारा दीवाली, छठ, नववर्ष / क्रिसमस ईव जैसे त्योहारों के दौरान दो घंटे तक सीमित रखने के लिए निर्दिष्ट किया जा सकता है। वर्तमान में, राज्य सरकारों के पास त्योहारों के मौसम के दौरान पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति / प्रतिबंध के संबंध में दिशानिर्देश देने का अपना अधिकार है।
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर के ललटिपारा में भारत की पहली आधुनिक…
भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने STRONG (STring Representation Of Nanopore Geometry) नामक…
गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस 24 नवंबर 2024 को मनाया जाएगा। यह दिन गुरु तेग…
अमेरिका में भारतीय-अमेरिकियों ने एकजुट होकर एक नया अल्पसंख्यक संगठन लॉन्च किया है। यहां मैरीलैंड…
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने क्रिकेट जगत में एक बड़ा कदम उठाते हुए अगले…
माली में 21 नवंबर, 2024 को राजनीतिक परिदृश्य में एक और महत्वपूर्ण बदलाव हुआ, जब…