नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जर्मन ऑटो प्रमुख वोक्सवैगन पर भारत में अपनी डीजल कारों में “चीट डिवाइस” के उपयोग के माध्यम से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए 500 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. NGT के चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली न्यायपीठ ने कार निर्माता को दो महीने के भीतर राशि जमा करने का निर्देश दिया.
ट्रिब्यूनल ने 171.34 करोड़, रुपये की मुआवजा राशि को बढ़ाया. जिसकी एक एनजीटी द्वारा नियुक्त समिति द्वारा “निवारक बनाने” के साधन के रूप में सिफारिश की गई थी.
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