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सिंधु जल संधि को लेकर भारत की बड़ी जीत, जानें सबकुछ

हाल ही में विश्व बैंक द्वारा इंडस वाटर्स ट्रीटी (IWT) के तहत नियुक्त न्यूट्रल एक्सपर्ट का निर्णय भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक जीत साबित हुआ है। एक्सपर्ट ने खुद को जम्मू और कश्मीर में दो हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजनाओं के डिज़ाइन को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच उठे तकनीकी मतभेदों को सुलझाने के लिए “सक्षम” माना। यह निर्णय भारत की लंबे समय से चली आ रही स्थिति को सही ठहराता है और IWT ढांचे के तहत विवादों के समाधान में एक नया अध्याय खोलता है।

इंडस वाटर्स ट्रीटी (IWT) क्या है?

इंडस वाटर्स ट्रीटी, जो 19 सितंबर 1960 को हस्ताक्षरित हुई थी, भारत और पाकिस्तान के बीच एक जल-साझाकरण समझौता है। यह विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुआ था और दोनों देशों के बीच संघर्ष समाधान के सबसे सफल उदाहरणों में से एक माना जाता है।

ट्रीटी की मुख्य विशेषताएँ:

नदियों का वितरण:

  • पूर्वी नदियाँ (ब्यास, रावी, सतलुज): भारत को पूर्ण उपयोग की अनुमति।
  • पश्चिमी नदियाँ (सिंधु, चिनाब, झेलम): पाकिस्तान को आरक्षित, लेकिन भारत को सीमित उपयोग की अनुमति, जैसे सिंचाई, नेविगेशन और हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजनाओं के लिए।

जल आवंटन:

  • भारत: कुल सिंधु नदी प्रणाली के जल का लगभग 30%।
  • पाकिस्तान: शेष 70%।

भारत की जिम्मेदारी:
अनुच्छेद III (1) के अनुसार, भारत को पश्चिमी नदियों का पानी पाकिस्तान को बिना किसी रुकावट के जाने देना होगा, सिवाय ट्रीटी में निर्दिष्ट उपयोगों के।

चालू विवाद: पाकिस्तान की आपत्तियाँ

विवाद जम्मू और कश्मीर में भारत की दो हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजनाओं के डिज़ाइन पर केंद्रित है:

  1. किशनगंगा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (HEP): झेलम की सहायक नदी किशनगंगा पर।
  2. रैटल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (HEP): चिनाब नदी पर।

पाकिस्तान के आरोप:

  • पाकिस्तान का दावा है कि ये परियोजनाएँ रन-ऑफ-द-रिवर प्रोजेक्ट के रूप में वर्गीकृत होने के बावजूद IWT का उल्लंघन करती हैं।
  • उनका आरोप है कि इन परियोजनाओं के डिज़ाइन भारत को जल प्रवाह में हेरफेर करने की अनुमति देते हैं, जिससे पाकिस्तान में जल उपलब्धता पर असर पड़ सकता है।

भारत का पक्ष:

  • भारत का कहना है कि दोनों परियोजनाएँ पूरी तरह से ट्रीटी के तकनीकी विनिर्देशों का पालन करती हैं।
  • रन-ऑफ-द-रिवर डिज़ाइन सुनिश्चित करता है कि जल प्रवाह बाधित न हो, और केवल सीमित भंडारण की अनुमति है।

पाकिस्तान के कानूनी कदम और न्यूट्रल एक्सपर्ट की नियुक्ति

2015 में, पाकिस्तान ने विवादों को हल करने के लिए न्यूट्रल एक्सपर्ट की नियुक्ति का अनुरोध किया था। हालांकि, 2016 में उसने इस अनुरोध को वापस लेकर हेग में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (PCA) के माध्यम से समाधान की मांग की।

भारत की प्रतिक्रिया:

  • भारत ने विवाद को न्यूट्रल एक्सपर्ट को सौंपने का अलग से अनुरोध किया, यह तर्क देते हुए कि PCA की भागीदारी ट्रीटी के अनुरूप नहीं है।
  • अनुच्छेद IX के अनुसार, विवादों को पहले निम्नलिखित के माध्यम से हल किया जाना चाहिए:
    1. दोनों देशों के इंडस कमिश्नर।
    2. न्यूट्रल एक्सपर्ट, यदि असमाधान हो।
    3. अंतिम उपाय के रूप में PCA।

अक्टूबर 2022 में, विश्व बैंक ने दो समानांतर प्रक्रियाएँ शुरू कीं:

  1. न्यूट्रल एक्सपर्ट (मिशेल लीनो) की नियुक्ति।
  2. PCA कार्यवाही शुरू की, जिसे भारत ने बहिष्कृत कर दिया, इसे ट्रीटी का उल्लंघन बताते हुए।

न्यूट्रल एक्सपर्ट के निर्णय का महत्व

न्यूट्रल एक्सपर्ट ने माना कि भारत द्वारा उठाए गए “अंतर” पूरी तरह से उनकी अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। यह निर्णय भारत के लिए एक कूटनीतिक जीत है और ट्रीटी-निर्धारित विवाद समाधान तंत्र की वैधता को मजबूत करता है।

प्रमुख अवलोकन:

  • पाकिस्तान ने तर्क दिया कि “अंतर” न्यूट्रल एक्सपर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते।
  • भारत ने सफलतापूर्वक यह साबित किया कि यह मुद्दा अनुबंध के परिशिष्ट F के भाग I के तहत पूरी तरह से एक्सपर्ट की अधिकारिता में है।
  • 7 जनवरी 2025 को जारी निर्णय ने तकनीकी मतभेदों पर विचार-विमर्श का मार्ग प्रशस्त किया।

IWT के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

  • पाकिस्तान द्वारा भारतीय परियोजनाओं पर बार-बार आपत्ति।
  • निष्पक्ष मध्यस्थता में पाकिस्तान की अनिच्छा।

मुख्य घटनाएँ:

  • जनवरी 2023: भारत ने पहली बार पाकिस्तान को ट्रीटी में संशोधन के लिए नोटिस जारी किया।
  • सितंबर 2024: भारत ने दूसरा नोटिस जारी कर ट्रीटी को समाप्त करने और पुनः बातचीत की इच्छा प्रकट की।

भविष्य की दिशा: IWT का पुनर्मूल्यांकन

65 वर्षीय ट्रीटी अब समीक्षा के अधीन है, और भारत इसे पुनः बातचीत करने का इच्छुक है।

कारण:

  • जनसांख्यिकी परिवर्तन और जल की बढ़ती मांग।
  • पर्यावरणीय चिंताएँ और स्वच्छ ऊर्जा का विकास।
  • द्विपक्षीय विश्वास पर सीमा पार आतंकवाद का प्रभाव।

अनुच्छेद XII (3) के तहत, ट्रीटी के प्रावधानों को दोनों सरकारों के बीच एक विधिवत पुष्टि किए गए समझौते के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है।

श्रेणी विवरण
क्यों चर्चा में? विश्व बैंक द्वारा नियुक्त न्यूट्रल एक्सपर्ट ने खुद को जम्मू और कश्मीर में दो हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजनाओं के डिज़ाइन को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों पर निर्णय देने के लिए सक्षम माना। यह भारत के लिए कूटनीतिक जीत है।
इंडस वाटर्स ट्रीटी (IWT) भारत और पाकिस्तान के बीच जल-साझाकरण समझौता, जिसे 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक की मध्यस्थता में हस्ताक्षरित किया गया था।
ट्रीटी की मुख्य विशेषताएँ नदियों का वितरण: पूर्वी नदियाँ (ब्यास, रावी, सतलुज) भारत के लिए; पश्चिमी नदियाँ (सिंधु, चिनाब, झेलम) पाकिस्तान के लिए।
जल आवंटन: भारत को 30% और पाकिस्तान को 70% सिंधु नदी प्रणाली का जल।
भारत की जिम्मेदारी: भारत को पश्चिमी नदियों के जल को पाकिस्तान के लिए बिना रुकावट के प्रवाहित होने देना होगा, केवल सीमित उद्देश्यों के लिए उपयोग की अनुमति।
चालू विवाद जम्मू और कश्मीर में दो हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजनाओं के डिज़ाइन पर असहमति:
किशनगंगा HEP (किशनगंगा नदी, झेलम की सहायक नदी पर)
रैटल HEP (चिनाब नदी पर)।
पाकिस्तान के आरोप पाकिस्तान का दावा है कि ये हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजनाएँ IWT का उल्लंघन करती हैं और जल प्रवाह में हेरफेर करती हैं, जिससे पाकिस्तान में जल उपलब्धता पर प्रभाव पड़ सकता है।
भारत का पक्ष भारत का कहना है कि ये परियोजनाएँ IWT के तकनीकी विनिर्देशों का पालन करती हैं और प्राकृतिक जल प्रवाह को बनाए रखती हैं।
पाकिस्तान के कानूनी कदम 2015: पाकिस्तान ने शुरू में न्यूट्रल एक्सपर्ट का अनुरोध किया, लेकिन 2016 में इसे वापस लेकर PCA के माध्यम से समाधान की मांग की।
भारत की प्रतिक्रिया: भारत ने मामले को IWT के विवाद समाधान प्रक्रिया के अनुसार न्यूट्रल एक्सपर्ट को सौंपने का अनुरोध किया।
न्यूट्रल एक्सपर्ट की नियुक्ति अक्टूबर 2022 में, विश्व बैंक ने मिशेल लीनो को न्यूट्रल एक्सपर्ट नियुक्त किया और PCA प्रक्रिया शुरू की, जिसे भारत ने बहिष्कृत किया।
न्यूट्रल एक्सपर्ट के निर्णय का महत्व – न्यूट्रल एक्सपर्ट ने फैसला किया कि दोनों परियोजनाओं के बारे में मतभेद उनकी अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं।
– यह भारत की स्थिति को वैध ठहराता है और IWT के विवाद समाधान ढांचे को मजबूत करता है।
IWT के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ पाकिस्तान द्वारा भारतीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजनाओं पर बार-बार आपत्ति जताने के कारण IWT की समीक्षा और संशोधन की माँग उठी है।
मुख्य घटनाएँ जनवरी 2023: भारत ने IWT में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस जारी किया।
सितंबर 2024: भारत ने ट्रीटी को रद्द करने और पुनः बातचीत के लिए दूसरा नोटिस जारी किया।
IWT का भविष्य – भारत ने जनसांख्यिकी परिवर्तन, जल की बढ़ती मांग, पर्यावरणीय चिंताओं और सीमा पार आतंकवाद को ट्रीटी में संशोधन के कारण बताया।
– अनुच्छेद XII (3) के तहत, ट्रीटी के प्रावधान दोनों सरकारों के बीच संशोधित किए जा सकते हैं।
सिंधु जल संधि को लेकर भारत की बड़ी जीत, जानें सबकुछ |_3.1

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