राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights-NCPCR) ने COVID-19 से प्रभावित बच्चों से संबंधित बढ़ती समस्या को देखते हुए, देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल “बाल स्वराज (COVID-केयर लिंक)” लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत वे सभी बच्चें जिन्होंने पारिवारिक समर्थन खो दिया है या उनकी देखभाल करना वाला अब कोई नही, वे किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 2(14) के तहत देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे होंगे और ऐसे बच्चों के लिए अधिनियम के तहत दी गई सभी प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए ताकि उन बच्चों की भलाई और सर्वोत्तम हित को सुनिश्चित किया जा सकें।
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