राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है. भारत के प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया था. यह दिन 24 अप्रैल 1993 से लागू हुए संविधान (73 वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के पारित होने के रूप में मनाया जाता है.
भारत का संविधान पंचायतों को ‘स्वशासन के संस्थानों’ के रूप में मान्यता देता है. यह राज्यों को ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए कदम उठाने और उन्हें आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करने की अनुमति देता है.
स्रोत: इंडिया टुडे