हर साल 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह महत्वपूर्ण दिन उपभोक्ता अधिकारों और व्यवसायों की अपने ग्राहकों के प्रति जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की याद में मनाया जाता है, जो उपभोक्ता अधिकारों को फिर से परिभाषित करने वाला ऐतिहासिक कानून है। 2024 के लिए इस दिन की थीम है “वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच”, जो उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने में तकनीक की भूमिका को रेखांकित करती है।
इस वर्ष का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी द्वारा कई नई पहलों के शुभारंभ का गवाह बनेगा। इनमें शामिल हैं:
ये प्लेटफ़ॉर्म उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने, डिजिटल समाधान तक पहुंच प्रदान करने और उपभोक्ता अधिकारों को सभी के लिए सुलभ बनाने का लक्ष्य रखते हैं।
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पहली बार 2000 में मनाया गया था, जो 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की क्रांतिकारी प्रकृति को सम्मानित करता है। इस अधिनियम ने उपभोक्ता अधिकारों को मान्यता देने और समाधान तंत्र स्थापित करने की नींव रखी।
वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव हुए हैं, जिससे उपभोक्ताओं की खरीदारी और व्यवसायों के साथ बातचीत करने के तरीके में भी बदलाव आया है। इन परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, 2019 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया, जिसमें ई-कॉमर्स, उत्पाद दायित्व और मध्यस्थता के लिए प्रावधान शामिल किए गए।
सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) ने भी शासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देकर उपभोक्ता अधिकारों को मजबूत किया है। इन कानूनों ने भारतीय उपभोक्ताओं को सूचित निर्णय लेने और शिकायतों के समाधान के लिए सशक्त बनाया है।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए छह मौलिक अधिकार प्रदान करता है:
उपभोक्ता अधिकारों को मजबूत करने के लिए भारत ने कई कानून लागू किए हैं:
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम तीन-स्तरीय समाधान प्रणाली स्थापित करता है:
| पहलू | विवरण |
| खबरों में क्यों | हर साल, 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2024 के लिए थीम है: “वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच”। |
| 2024 की प्रमुख पहलें | केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी द्वारा जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड का शुभारंभ, उपभोक्ता जागरूकता और डिजिटल समाधान को बढ़ावा देने के लिए। |
| ऐतिहासिक महत्व | पहली बार 2000 में मनाया गया, 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की स्मृति में। 2019 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में ई-कॉमर्स और मध्यस्थता के प्रावधान जोड़े गए। |
| उपभोक्ता अधिकार | 1. सुरक्षा का अधिकार: खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षा। 2. सूचित होने का अधिकार: उत्पादों और सेवाओं के बारे में सटीक जानकारी। 3. चुनाव का अधिकार: विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं में से चुनने की स्वतंत्रता। 4. सुने जाने का अधिकार: उपभोक्ता शिकायतों के निवारण के मंचों में प्रतिनिधित्व। 5. निवारण का अधिकार: अनुचित प्रथाओं और शोषण के खिलाफ उपचार। 6. उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार: उपभोक्ता अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता। |
| उपभोक्ता संरक्षण कानून | 1. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 और 2019: परिषदों और विवाद समाधान तंत्र की स्थापना। 2. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006: खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और मानकों को नियंत्रित करना। 3. कानूनी मेट्रोलॉजी अधिनियम, 2009: वजन, माप और व्यापार प्रथाओं के लिए मानक। 4. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA): उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघनों की जांच। |
| विवाद समाधान तंत्र | – जिला आयोग: ₹1 करोड़ तक के विवादों का निपटारा। – राज्य आयोग: ₹1 करोड़ से ₹10 करोड़ के बीच के विवादों का निपटारा। – राष्ट्रीय आयोग: ₹10 करोड़ से अधिक के विवादों का निपटारा। |
| उपभोक्ताओं के लिए गतिविधियां | 1. जागरूकता अभियान: उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों में भाग लें या आयोजन करें। 2. अनुभव साझा करें: अनुचित प्रथाओं के बारे में ब्लॉग या पोस्ट लिखकर दूसरों को सूचित करें। 3. खराब उत्पाद अस्वीकार करें: गुणवत्ता पर जोर दें और खराब वस्तुओं को अस्वीकार करें। |
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