महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 1000 सहवासियों की क्षमता वाला विधवाओं के लिए इस आश्रय घर का निर्माण किया है. एमओयू 2 साल की अवधि के लिए लागू होगा जिसे आवास के संतोषजनक रहने पर और आगे के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है.
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