गृह मंत्रालय ने कंटेनर जोन के बाहर के क्षेत्रों में गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए “अनलॉक 4” के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। “अनलॉक 4” के लिए जारी किए गए दिशानिर्देश 1 सितंबर, 2020 से लागू होंगे। इन दिशानिर्देशों को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया है।
“अनलॉक 4” दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
- नए दिशानिर्देशों के अनुसार, मेट्रो रेल को क्रमबद्ध तरीके से 7 सितंबर 2020 से शुरू करने की मंजूरी दी गई है.
- नए दिशानिर्देश में 21 सितंबर 2020 के बाद 100 लोगों की तक के सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनीतिक कार्यों और अन्य कार्यक्रमों अथवा सभाओं की मंजूरी दी गई हैं। हालाँकि उपरोक्त सभी कार्यक्रमों में फेस मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग और हैंड वाश या सैनिटाइज़र जैसे कोविड निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा.
- 21 सितंबर 2020 के बाद से ओपन एयर थिएटर खोलने की भी अनुमति दी गई है.
- अब अंतर-राज्य और एक राज्य से दूसरे राज्य पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.
- स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर 2020 तक छात्रों और नियमित कक्षा गतिविधि के लिए बंद रहेंगे। हालाँकि, केवल कंटेनर जोन के बाहर के क्षेत्रों में स्वैच्छिक आधार पर, 21 सितंबर 2020 से कक्षा 9 से 12 तक के छात्र अपने अभिवावकों की सहमति के स्कूल जा सकेंगे.
- “अनलॉक 4” के लिए जारी किए गए दिशानिर्देश में भी अभी सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर (ओपन एयर थिएटर को छोड़कर) और इसी तरह के स्थानों पर लगी पाबंदी जारी रहेगी.
- 30 सितंबर, 2020 तक कंटेनर ज़ोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने का भी निर्देश दिया गया है.
- उच्च शिक्षण संस्थानों में केवल रिसर्च स्कॉलरों (पीएचडी) और तकनीकी व पेशेवर कोर्स के परास्नातक विद्यार्थियों जिन्हें प्रयोगशाला/प्रयोगात्मक कार्यों के लिए जरूरत हो, उन्हें हालात के आकलन और राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में कोविड-19 के असर को ध्यान में रखते हुए एमएचए से परामर्श के बाद उच्च शिक्षा विभाग (DHE) द्वारा अनुमति दी जाएगी।
उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- केंद्रीय गृह राज्य मंत्री: अमित शाह.