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गृह मंत्रालय ने जरुरी वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए जारी की SOP

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केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने जरुरी वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया (SOPs) जारी की है। गृह मंत्रालय द्वारा कोरोनवायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए 21 दिनों के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान लोगों को होने वाली कठिनाइयों से राहत देने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है।

मानक परिचालन प्रक्रिया (SOPs) से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु:
  • SOPs जारी करने का उद्देश्य देशव्यापी 21-दिनों के लॉकडाउन के दौरान ई-कॉमर्स को चालू रहने और (सोशल डिस्टेंस) उचित दूरी को ध्यान में रखते हुए आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी को प्रोत्साहित करना.
  • साथ ही SOPs का उद्देश्य आपूर्ति कार्यों में लगे कर्मचारियों या व्यक्तियों को संबंधित स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी किए गए ई-पास या किसी अन्य प्रमाणीकरण के आधार पर शुरू करने की अनुमति देना है. इसे वैध फोटो पहचान पत्र दिखाकर प्राप्त किया जाएगा.
  • आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों या व्यक्तियों को स्थानीय अधिकारियों के अनुमोदन / प्राधिकरण के आधार पर अनुमति दी जा सकती है.
  • एसओपी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे हुए कर्मचारियों के नियमित स्वास्थ्य और स्वच्छता जांच को भी सुनिश्चित करेगा। साथ ही यह आवश्यक सामानों की आपूर्ति में लगे कर्मचारियों को उचित सुरक्षात्मक गियर के प्रावधान की भी सिफारिश करता है.

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • केंद्रीय गृह राज्य मंत्री: अमित शाह.
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