गृह मंत्रालय ने यूएपीए के तहत मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम गुट) को पांच वर्ष के लिए “गैरकानूनी संघ” घोषित किया है।
गृह मंत्रालय (एमएचए) ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम गुट) को आतंकवाद विरोधी गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत पांच वर्ष की अवधि के लिए “गैरकानूनी संघ” के रूप में नामित किया है। मसर्रत आलम, जो पिछले 20 वर्षों से जम्मू-कश्मीर में हिरासत में हैं, रुक-रुक कर रिहाई के साथ, वर्तमान में 2019 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्होंने 2021 में अध्यक्ष सैयद अली शाह गिलानी के निधन के बाद अलगाववादी समूह, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व संभाला।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया कि संगठन और उसके सदस्य जम्मू-कश्मीर में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में लगे हुए हैं, आतंकवादी प्रयासों का समर्थन कर रहे हैं और क्षेत्र में इस्लामी शासन की स्थापना के लिए उकसा रहे हैं। शाह ने एक पोस्ट में मोदी सरकार को अटल संदेश दिया कि राष्ट्र की एकता, संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को कानून की पूरी ताकत का सामना करना पड़ेगा।
गृह मंत्रालय की अधिसूचना में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम गुट) अपने भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक प्रचार के लिए जाना जाता है। संगठन के उद्देश्यों में भारत से जम्मू-कश्मीर की आजादी की मांग करना, इस क्षेत्र को पाकिस्तान में विलय करने की आकांक्षा करना और इस्लामी शासन स्थापित करना शामिल था।
मंत्रालय ने खुलासा किया कि संगठन गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान और उसके प्रॉक्सी संगठनों सहित विभिन्न स्रोतों के माध्यम से सक्रिय रूप से धन जुटा रहा था। इन गतिविधियों में आतंकवादी कार्रवाइयों का समर्थन करना और सुरक्षा बलों पर लगातार पथराव करना शामिल था, जो संवैधानिक प्राधिकरण और देश की संवैधानिक व्यवस्था के प्रति घोर उपेक्षा प्रदर्शित करता था।
गृह मंत्रालय ने कहा कि मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम गुट) के प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के साथ संबंधों का संकेत देने वाले कई इनपुट थे। इसके सदस्यों को देश में आतंक का राज कायम करने के इरादे से आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करते हुए पाया गया।
केंद्र सरकार ने राय व्यक्त की कि यदि मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम गुट) की गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने या नियंत्रित करने के लिए तत्काल उपाय नहीं किए गए, तो संगठन क्षेत्रीय अखंडता, सुरक्षा और देश की संप्रभुता के लिए हानिकारक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलग्न रहेगा। इस संगठन को जम्मू-कश्मीर को भारत संघ से अलग करने की वकालत करने, संघ में इसके विलय पर विवाद करने और भारत के खिलाफ असंतोष पैदा करने और सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने के लिए झूठे आख्यानों और राष्ट्र-विरोधी भावनाओं का प्रचार करने के रूप में देखा गया था।
इन चिंताओं की प्रतिक्रिया के रूप में, संगठन को आधिकारिक तौर पर यूएपीए की धारा 3 (3) के तहत एक गैरकानूनी संघ घोषित किया गया था, जिसकी अवधि पांच वर्ष के लिए तय की गई थी।
Q1: गृह मंत्रालय ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम गुट) को यूएपीए के तहत “गैरकानूनी संघ” क्यों घोषित किया?
A1: यह घोषणा समूह की राष्ट्र-विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होने, आतंकवाद का समर्थन करने और जम्मू-कश्मीर में इस्लामी शासन की स्थापना के लिए उकसाने के कारण की गई थी।
Q2: देश की एकता और अखंडता के खिलाफ कार्य करने वालों पर अमित शाह का क्या रुख है?
A2: अमित शाह का दावा है कि राष्ट्र की एकता, संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को कानून के पूर्ण प्रकोप का सामना करना पड़ेगा।
Q3: गृह मंत्रालय के अनुसार मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम गुट) के उद्देश्य क्या थे?
A3: गृह मंत्रालय ने कहा कि उद्देश्यों में भारत से जम्मू-कश्मीर की आजादी की मांग करना, पाकिस्तान के साथ विलय करना और इस्लामी शासन स्थापित करना शामिल है।
Q4: यूएपीए के तहत संगठन को गैरकानूनी क्यों घोषित किया गया?
A4: आतंकवाद का समर्थन करने सहित गैरकानूनी गतिविधियों के लिए धन जुटाने में शामिल होने के कारण संगठन को यूएपीए के तहत गैरकानूनी घोषित किया गया था।
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