मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड (Manappuram Finance Limited) पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा नो योर कस्टमर (KYC) और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स रेगुलेशंस (PPI) का पालन करने में विफल रहने के लिए 17.63 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
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प्रमुख बिंदु:
आरबीआई ने पाया कि उसके आदेशों का पालन न करने का उपरोक्त आरोप साबित हो गया था और इकाई के जवाब की समीक्षा करने और इसे व्यक्तिगत सुनवाई देने के बाद मौद्रिक दंड लगाया जाना जरूरी था।
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