महाराष्ट्र सरकार ने एक ऐसी योजना शुरू की है जो कैदियों को उनके परिवारों को उनके रहने की स्थिति में सुधार करने और उनके कानूनी मामलों से संबंधित खर्चों को पूरा करने में मदद करने के लिए बैंकों से 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण प्राप्त करने की अनुमति देती है। यह हमारे देश में अपनी तरह की पहली पहल होगी। महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक इस योजना के तहत 7% ब्याज दर पर 50,000 तक का ऋण प्रदान करेगा। इस योजना को पायलट आधार पर पुणे, महाराष्ट्र की यरवदा सेंट्रल जेल में लागू किया जाएगा। इस प्रकार के ऋण को “खावती (khavti)” ऋण कहा जाता है, और लगभग 1,055 कैदियों को लाभ होता है।
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योजना के तहत ऋण सुविधा का निर्धारण कैदी की ऋण सीमा, सजा की अवधि, उससे संभावित राहत, आयु, अनुमानित वार्षिक कार्य दिवस और न्यूनतम दैनिक आय के आधार पर किया जाएगा। ऋण के लिए गारंटर की आवश्यकता नहीं होगी। गारंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह एक व्यक्तिगत बांड पर संवितरित किया जाएगा। बैंक कमाई, कौशल, दैनिक वेतन के आधार पर राशि तय करेगा।
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