अदालत ने तमिलनाडु के शीर्ष अधिकारी से साफ पर्यावरण को बनाए रखने के लिए कहा और यह भी सुनिश्चित किया कि दक्षिणी राज्य के सभी वार्डों में इमारतों और आवासीय स्थानों पर “कोई अनावश्यक चित्र” नहीं हो. साथ ही चित्रों द्वारा प्रायोजित करने वाले लोगों की तस्वीरों के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया है.
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