भारत के लोकपाल ने 16 जनवरी 2026 को अपना स्थापना दिवस मनाया, जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारत की लड़ाई में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और जवाबदेही बनाए रखने के उद्देश्य से स्थापित इस संस्था ने इस अवसर पर अब तक की अपनी यात्रा की समीक्षा की और संवैधानिक मूल्यों पर आधारित पारदर्शी एवं नैतिक शासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
भारत के लोकपाल ने 16 जनवरी 2026 को अपना स्थापना दिवस मनाया। यह दिवस लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के लागू होने की स्मृति में मनाया जाता है, जिसके तहत 2014 में लोकपाल संस्था की स्थापना हुई थी।
| शीर्षक | विवरण |
| लोकपाल क्या है? | • एक वैधानिक भ्रष्टाचार-रोधी संस्था • लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत स्थापित • केंद्र स्तर पर संस्थागत जवाबदेही को सुदृढ़ करने हेतु गठित |
| दायित्व (Mandate) | • भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना • कुछ निर्दिष्ट सार्वजनिक पदाधिकारियों के विरुद्ध • भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 से संबंधित मामलों में |
| संगठनात्मक संरचना | • कुल 9 सदस्य – 1 अध्यक्ष – 8 सदस्य • 4 सदस्य न्यायिक होना अनिवार्य • कम-से-कम 50% सदस्य निम्न वर्गों से: – अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग – अल्पसंख्यक – महिलाएं |
| पात्रता मापदंड | अध्यक्ष: • भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, या • सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, या • निर्धारित योग्यता वाला कोई प्रतिष्ठित व्यक्तिन्यायिक सदस्य: • सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, या • किसी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश |
| सदस्यों की नियुक्ति | • भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति • चयन समिति की सिफारिश पर, जिसमें शामिल हैं: – प्रधानमंत्री (अध्यक्ष) – लोकसभा अध्यक्ष – लोकसभा में विपक्ष के नेता – भारत के मुख्य न्यायाधीश (या उनके द्वारा नामित न्यायाधीश) – एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता |
| कार्यकाल | • पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष • या 70 वर्ष की आयु तक • जो भी पहले हो |
| लोकपाल का अधिकार क्षेत्र | • भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच, जिनके विरुद्ध: – प्रधानमंत्री – केंद्रीय मंत्री – संसद सदस्य – केंद्रीय सरकारी अधिकारी (समूह A, B, C और D)• इसके अतिरिक्त शामिल: – संसद द्वारा स्थापित या केंद्र/राज्य सरकार से पूर्ण या आंशिक रूप से वित्तपोषित बोर्ड, निगम, सोसायटी, ट्रस्ट एवं स्वायत्त निकायों के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी एवं निदेशक – ₹10 लाख से अधिक विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले निकाय |
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