दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियम, 1980 में संशोधन को मंजूरी देते हुए पूर्व अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल (कार्यकारी) पदों में 20% आरक्षण स्वीकृत किया है। यह कदम सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने और दिल्ली पुलिस में प्रशिक्षित एवं अनुशासित कर्मियों को शामिल करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
यह सुधार सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को दिल्ली पुलिस में सुगम समावेशन सुनिश्चित करेगा।
मौजूदा नियमों के अनुसार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष है। संशोधन के बाद:
चूंकि अग्निवीर चार वर्षों तक संरचित सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, इसलिए यह छूट उनकी शारीरिक क्षमता और अनुशासन को मान्यता देती है।
अग्निवीर योजना के तहत 2022 में अग्निवीर योजना शुरू की गई थी।
इस योजना के अंतर्गत:
दिल्ली पुलिस में 20% आरक्षण पूर्व अग्निवीरों को संरचित पोस्ट-सेवा अवसर प्रदान करेगा।
वर्तमान में Delhi Police में पुरुष कांस्टेबल (कार्यकारी) की स्वीकृत संख्या 42,452 है।
इनकी मुख्य जिम्मेदारियां हैं:
20% आरक्षण लागू होने से बड़ी संख्या में प्रशिक्षित और अनुशासित उम्मीदवार पात्र होंगे, जिससे बल की कार्यक्षमता और अनुशासन में सुधार की उम्मीद है।
यह कदम रक्षा-प्रशिक्षित युवाओं को नागरिक सुरक्षा भूमिकाओं में शामिल करने के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है और अग्निपथ योजना के तहत सेवा-उपरांत करियर संबंधी चिंताओं को भी संबोधित करता है।
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