कर्नाटक (Karnataka) सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय (transgender community) के लिए एक प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सरकार ने इस संबंध में उच्च न्यायालय (High Court) को एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें बताया गया कि कर्नाटक सिविल सेवा (Karnataka Civil Service) (सामान्य भर्ती – General Recruitment) नियम, 1977 में संशोधन के बाद एक अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है।
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तीसरे लिंग के लिए सभी सामान्य और साथ ही आरक्षित श्रेणियों में एक प्रतिशत आरक्षण निर्दिष्ट करता है। जब भी सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाली अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, तो पुरुष और महिला कॉलम के साथ ‘अन्य‘ कॉलम जोड़ा जाना चाहिए। अधिसूचना में यह भी रेखांकित किया गया है कि चयन की प्रक्रिया में ट्रांसजेंडरों के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के मामले में, अधिसूचना नोट में एक ही श्रेणी के पुरुष या महिला को नौकरी दी जा सकती है।
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