एक महत्वपूर्ण फैसले में, जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत जाफ़र अहमद पारे की हिरासत को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति राहुल भारती ने इस बात पर जोर दिया कि भारत कानून के शासन के तहत काम करता है, और कहा कि नागरिकों को उचित कानूनी आधार के बिना हिरासत में नहीं लिया जा सकता है। पार्रे को आतंकवादी समूहों से जुड़े होने के आरोपों के आधार पर मई से हिरासत में रखा गया था, लेकिन अदालत ने हिरासत को अवैध पाया और उसकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया।
पार्रे ने हाइकोर्ट में दायर रिट याचिका के माध्यम से अपनी हिरासत को चुनौती दी। उनके वकीलों ने तर्क दिया कि हिरासत आदेश केवल आरोपों पर आधारित है और इसमें कोई ठोस सबूत नहीं है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि पार्रे को कभी भी उनकी पूछताछ के कारणों के बारे में नहीं बताया गया, जो डोजियर के आरोपों का आधार बना। कस्टडी के आधारों की सावधानीपूर्वक जांच करने पर जस्टिस भारती ने बताया कि आदेश में यह उल्लेख नहीं किया गया कि पार्रे से किस कानून के तहत पूछताछ की गई।
अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज किए बिना डोजियर में शामिल पुलिस के बयानों और हिरासत आदेश के आधार पर किसी नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता।
शोपियां जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदेशित पार्रे की हिरासत में उच्च न्यायालय के अनुसार कानूनी औचित्य का अभाव था। पुलिस के आरोपों के बावजूद, अदालत ने पार्रे के खिलाफ किसी भी औपचारिक आरोप या पूर्ववर्ती दोषीता की अनुपस्थिति पर प्रकाश डाला। हिरासत का आधार काफी हद तक पुलिस रिपोर्टों पर निर्भर था, जो पार्रे की गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त कानूनी आधार प्रदान करने में विफल रही।
न्यायमूर्ति भारती ने कानून के शासन के मूल सिद्धांत को रेखांकित करते हुए कहा कि नागरिकों से कानूनी कार्यवाही के बिना पूछताछ नहीं की जा सकती। इस धारणा को खारिज करते हुए कि भारत एक पुलिस राज्य के रूप में काम करता है, अदालत ने कानूनी मानकों को बनाए रखने और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के लिए देश की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
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