झारखंड सरकार ने राज्यभर में गुटखा और पान मसाला की बिक्री, निर्माण, भंडारण और वितरण पर एक साल का प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30(2)(a) और खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर प्रतिबंध और नियंत्रण) विनियम, 2011 के तहत इस प्रतिबंध की अधिसूचना जारी की। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने गुटखा के स्वास्थ्य संबंधी खतरों, विशेष रूप से मुख कैंसर के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई। यह कदम जनता, खासकर युवाओं को तंबाकू के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए उठाया गया है।
प्रतिबंध का दायरा:
कानूनी कार्रवाई:
प्रतिबंध का कारण:
पिछले प्रतिबंध:
सरकार का यह निर्णय जनस्वास्थ्य की सुरक्षा और तंबाकू से होने वाली बीमारियों को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
| सारांश/स्थिर विवरण | विवरण |
| क्यों चर्चा में? | झारखंड सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगाया। |
| प्रतिबंध प्रभावी तिथि | फरवरी 2025 |
| प्रतिबंधित उत्पाद | तंबाकू/निकोटिन युक्त गुटखा और पान मसाला |
| कानूनी आधार | खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और 2011 विनियम |
| प्रतिबंध जारी करने वाली प्राधिकरण | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड |
| क्रियान्वयन अधिकारी | एसीएस-कम-खाद्य सुरक्षा आयुक्त अजय कुमार सिंह |
| प्रतिबंध का कारण | गुटखा सेवन से बढ़ते मुख कैंसर के मामले |
| उल्लंघन पर कार्रवाई | सख्त कानूनी कार्रवाई |
| पिछले प्रतिबंध | 2020 (मैग्नीशियम कार्बोनेट), 2022 (11 ब्रांड), 2023 (प्रतिबंध समाप्त) |
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