झारखंड विधानसभा ने मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग बिल (Mob Violence and Mob Lynching Bill), 2021 को पारित किया है, जिसका उद्देश्य राज्य में संवैधानिक अधिकारों की “प्रभावी सुरक्षा (effective protection)” प्रदान करना और भीड़ की हिंसा को रोकना है। एक संशोधन को शामिल करने के बाद, विधेयक पारित किया गया और राज्यपाल को उनकी सहमति के लिए भेजा गया। एक बार अधिसूचित होने के बाद, झारखंड पश्चिम बंगाल, राजस्थान और मणिपुर के बाद ऐसा कानून लाने वाला चौथा राज्य बन जाएगा।
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