झारखंड विधानसभा ने मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग बिल (Mob Violence and Mob Lynching Bill), 2021 को पारित किया है, जिसका उद्देश्य राज्य में संवैधानिक अधिकारों की “प्रभावी सुरक्षा (effective protection)” प्रदान करना और भीड़ की हिंसा को रोकना है। एक संशोधन को शामिल करने के बाद, विधेयक पारित किया गया और राज्यपाल को उनकी सहमति के लिए भेजा गया। एक बार अधिसूचित होने के बाद, झारखंड पश्चिम बंगाल, राजस्थान और मणिपुर के बाद ऐसा कानून लाने वाला चौथा राज्य बन जाएगा।
Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams
हिन्दू रिव्यू नवम्बर 2021, Download Monthly Hindu Review PDF in Hindi
बिल के बारे में:
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:
सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन का…
मनोज बाजपेयी की बहुचर्चित फिल्म "द फेबल" ने 38वें लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ…
पूर्व डेमोक्रेटिक कांग्रेसवुमन तुलसी गबार्ड को 13 नवंबर, 2024 को अमेरिका के राष्ट्रपति-निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप…
जीएमआर हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड (GHIAL) ने सऊदी एयरपोर्ट प्रदर्शनी 2024 के दौरान आयोजित प्रतिष्ठित…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आयोजित पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया। यह दो…
संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में जारी एक नए डेटा के अनुसार, एशिया और अमेरिका के…