केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने व्यक्तियों के लिए आकलन वर्ष (AY) 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख को दो महीने बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 कर दिया है. इससे पहले समय सीमा 31 जुलाई, 2021 थी.
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कोविड महामारी के कारण करदाताओं को राहत प्रदान करने के लिए आयकर अधिनियम 1961 के तहत अनुपालन के लिए समय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. सरकार ने आकलन वर्ष 2021-2022 के लिए कंपनियों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख को भी 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2021 कर दिया है.
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