इराक की संसद ने हाल ही में समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी में रखने वाला एक कड़ा कानून पारित किया है, जिसमें अधिकतम 15 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। यह कानून इराक में “किसी भी तरह से” वेश्यावृत्ति और समलैंगिक संबंधों को बढ़ावा देने पर प्रतिबंध लगाता है।
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