केंद्र सरकार ने अब डाकघर की बचत योजनाओं में 10 लाख रुपये से ज्यादा निवेश करने पर इनकम प्रूफ देना अनिवार्य कर दिया है। आतंकवादी वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों के लिए दुरुपयोग को रोकने के लिए डाकघर योजनाओं में सभी निवेशों को सख्त केवाईसी (Know Your Customer) और पीएमएलए (Prevention of Money Laundering Act) नियमों के तहत लाया गया है। डाक विभाग ने डाकघर के अधिकारियों को कुछ श्रेणियों की छोटी बचत योजनाओं के निवेशकों से आय प्रमाण जमा करने का निर्देश दिया है।
Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams
भारतीय डाक ने 25 मई 2023 को जारी एक सर्कुलर के माध्यम से इसकी घोषणा की। डाक विभाग ने बताया कि ये सर्कुलर KYC, AML (Anti Money Laundering) और CFT (आतंकवाद के वित्तपोषण) का मुकाबला करने के लिए मानदंडों में संशोधन के कारण जारी किया गया है। डाक विभाग द्वारा जारी किए गए सर्कुलर के मुताबिक, ग्राहकों को जोखिम के आधार पर वर्गीकृत किया जा रहा है। ज्यादा जोखिम वाले ग्राहकों को केवाईसी के अलावा आय का प्रमाण यानी इनकम प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स भी जमा करने होंगे।
जिन ग्राहकों के सभी खातों में जमा कुल राशि 50 हजार रुपये से ज्यादा नहीं हैं, वे ग्राहक कम जोखिम वाले कैटेगरी में रखे जाएंगे। जिन ग्राहकों के सभी खातों में जमा कुल राशि 50 हजार रुपये से ज्यादा और 10 लाख रुपये से कम हैं, उन्हें मध्यम जोखिम वाली कैटेगरी में रखा जाएगा और जिन ग्राहकों के सभी खातों में 10 लाख रुपये से ज्यादा की राशि हैं, उन्हें उच्च जोखिम वाली कैटेगरी में रखा जाएगा।
Find More News Related to Schemes & Committees
[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]
आईसीआईसीआई बैंक और टाइम्स इंटरनेट ने ‘टाइम्स ब्लैक आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड’ लॉन्च किया है,…
टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, जो टाटा पावर की एक इकाई है, ने छत पर सोलर…
एनटीपीसी, जो भारत की प्रमुख पावर कंपनी है, ने बिहार में एक न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट…
भारत पहली बार 2025 पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी करने के लिए तैयार है,…
भारत ने 20 दिसंबर 2024 को थाईलैंड द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित 24वीं BIMSTEC वरिष्ठ…
हर साल 21 दिसंबर को विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाया जाता है, जो इस खेल के…