7 अगस्त 2024 तक पंजाब, तेलंगाना, केरल और पश्चिम बंगाल ने अभी तक शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 को लागू नहीं किया है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने राज्यसभा में यह जानकारी दी। शिक्षा समवर्ती सूची में है, जिससे राज्यों को RTE अधिनियम के तहत नियम बनाने का अधिकार मिलता है, लेकिन इन राज्यों ने अभी तक ऐसा नहीं किया है।
पृष्ठभूमि: 2022 में 86वें संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 21 A को शामिल किया, जो 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है।
विधायी कार्रवाई: इस संशोधन को लागू करने के लिए संसद ने 1 अप्रैल 2010 को RTE अधिनियम पारित किया।
6-14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है, जब तक कि वे प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेते।
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