तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी के रूप में हैदराबाद का कार्यकाल हुआ समाप्त

2 जून 2024 को, हैदराबाद शहर आधिकारिक तौर पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी नहीं रहेगा। यह मील का पत्थर दस साल की अवधि के अंत का प्रतीक है, जिसके दौरान हैदराबाद ने दोनों राज्यों के लिए साझा राजधानी के रूप में कार्य किया।

2014 में, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम के कारण आंध्र प्रदेश के पूर्ववर्ती राज्य का विभाजन हुआ, जिसके परिणामस्वरूप तेलंगाना को भारत के 29 वें राज्य के रूप में बनाया गया।

हैदराबाद की स्थिति

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत, अविभाजित आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद को 2 जून 2014 से शुरू होने वाले दस वर्षों की अवधि के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की साझा राजधानी के रूप में नामित किया गया था।

अधिनियम की धारा 5(1) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हैदराबाद एक दशक तक साझा राजधानी बना रहेगा। धारा 5 (2) ने इस अवधि के बाद आंध्र प्रदेश के लिए एक नई राजधानी की स्थापना को अनिवार्य कर दिया, जिस पर हैदराबाद तेलंगाना की एकमात्र राजधानी बन जाएगा।

आंध्र प्रदेश की नई राजधानी

पुनर्गठन अधिनियम के बाद, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केसी शिवरामकृष्णन की अध्यक्षता में “आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक नई राजधानी के विकल्पों का अध्ययन” करने के लिए एक समिति नियुक्त की। समिति ने अमरावती को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के रूप में सिफारिश की।

इस सिफारिश को स्वीकार करते हुए, आंध्र प्रदेश विधानसभा ने आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम (एपीसीआरडीए), 2014 पारित किया, जिसने अमरावती को राज्य की नई राजधानी के रूप में नामित किया।

हालाँकि वर्ष 2019 में नव निर्वाचित जगन मोहन रेड्डी सरकार ने APCRDA अधिनियम को निरस्त कर दिया और AP विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास विधेयक, 2020 को पारित कर दिया। इस विधेयक ने विशाखापत्तनम को कार्यकारी राजधानी, अमरावती को विधायी राजधानी और कुरनूल को आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी के रूप में प्रस्तावित किया, जिसका उद्देश्य राज्य भर में समावेशी विकास को बढ़ावा देना था।

उच्च न्यायालय का निर्णय

विकेंद्रीकरण विधेयक को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिसने 2022 में फैसला सुनाया कि यह असंवैधानिक था, क्योंकि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 में राज्य के लिए केवल एक राजधानी प्रदान की गई थी। उच्च न्यायालय ने सरकार को छह महीने के भीतर अमरावती को एकमात्र राजधानी शहर के रूप में विकसित करने का आदेश दिया।

आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है और यह मामला वर्तमान में शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित है।

[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]
shweta

Recent Posts

एमएसएमई के लिए TReDS पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने की RBI की योजना

भारत के सेंट्रल बैंक ने छोटे व्यवसायों को मदद देने के लिए एक नया कदम…

43 mins ago

ईरान-अमेरिका संघर्ष-विराम: शांति के लिए ईरान की 10 शर्तें — विस्तार से

एक बड़े भू-राजनीतिक घटनाक्रम में, मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बाद ईरान और अमेरिका…

17 hours ago

भीषण चक्रवात मैला का कहर: मौसम विभाग का बड़ा अपडेट

विश्व के एक कोने में उठता तूफान कभी-कभी हजारों किलोमीटर दूर बैठे देशों की चिंता…

18 hours ago

भारत बनेगा ग्रोथ इंजन: FY26 में 7.6% वृद्धि का अनुमान

विश्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत दक्षिण एशिया में…

18 hours ago

मेटा ने नया AI मॉडल Muse Spark पेश किया

Meta ने अपनी नई Superintelligence Labs से अपना पहला AI मॉडल पेश किया है, जिसका…

19 hours ago

वर्ल्ड 10K बेंगलुरु 2026: ब्लांका व्लासिक बनीं ग्लोबल एम्बेसडर, इवेंट को मिलेगा इंटरनेशनल आकर्षण

बेंगलुरु में आयोजित होने वाली प्रतिष्ठित रोड रेस TCS World 10K Bengaluru 2026 इस बार…

20 hours ago