बिहार विधान परिषद (BLC) भारत के सबसे पुराने विधायी संस्थानों में से एक है, जो राज्य की विधानसभा के साथ मिलकर काम करता है। बिहार उन गिने-चुने राज्यों में से एक है, जहाँ राज्य के कामकाज के लिए विधान परिषद मौजूद है। इसे राज्य की ‘द्विसदनीय विधायिका प्रणाली’ कहा जाता है, और यह प्रणाली सामाजिक तथा कल्याणकारी योजनाओं जैसी राज्य की नीतियों को आकार देने में अहम भूमिका निभाती है। चूँकि बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं, तो क्या आप जानते हैं कि बिहार विधान परिषद में कितनी सीटें हैं?
बिहार विधान परिषद में कुल 75 सीटें हैं, जो इस प्रकार विभाजित हैं:
वोटिंग द्वारा चुने गए 63 सदस्य
12 मनोनीत सदस्य
राज्य विधान परिषद द्विसदनीय विधायिका का एक हिस्सा है। इसमें दो सदन होते हैं:
भारत में सभी राज्यों में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है।
भारत का संविधान विधान परिषद से संबंधित एक स्पष्ट ढांचा प्रदान करता है।
मुख्य अनुच्छेद
भारत के संविधान के अनुच्छेद 171 के अंतर्गत, परिषद का आकार इस प्रकार है:
यह विधान सभा की कुल सदस्य संख्या के अधिकतम एक-तिहाई और न्यूनतम 40 सदस्य हो सकता है।
परिषद निम्नलिखित का चुनाव करती है:
परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है या उन्हें मनोनीत किया जाता है:
यह अनूठी संरचना शासन-प्रशासन में विविध प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है।
विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए, किसी व्यक्ति को अनुच्छेद 173 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत कुछ शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है।
पात्रता मानदंड
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