पिछले एक साल से अधिक समय से नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों के विरोध का सामना कर रही हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों की राजनीति और चुनाव में भागीदारी पर प्रतिबंध लगा दिया है। हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016 को लागू करते हुए इस संबंध में मुख्य सचिव के कार्यालय से एक अधिसूचना भी जारी की गई है।
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प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, बोर्ड के मुख्य प्रशासक, निगम, प्रभागीय मंडलायुक्त, हरियाणा के उपायुक्त, हरियाणा के विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार (सामान्य), पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016 के नियम 9 और 10 का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इसका कोई भी उल्लंघन तत्काल और सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई को आमंत्रित करना है।
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