झारखंड विधानसभा ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2017 पारित किया है. इसका उद्देश्य राज्य में जबरन रूपांतरण को रोकना है. विधेयक अब राज्यपाल को भेजा जाएगा, जिसके अनुमोदन के बाद यह राष्ट्रपति को सहमति के लिए जाएगा.
इस विधेयक में व्यक्ति के नाबालिग, महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य होने पर तीन वर्ष की कारावास और 50,000 रुपए या दोनों के दंड, और चार वर्ष की कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों, का प्रावधान है.
उपरोक्त समाचार से परीक्षा उपयोगी तथ्य-
- वर्ष 2000 में, झारखंड को दक्षिणी बिहार से विभाजित किया गया था और इसे अलग राज्य बनाया गया था.
- बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे.
- रघुबार दास वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं.
- झारखंड के वर्तमान गवर्नर श्रीमती द्रोपपुरी मुर्मू हैं वह इस पद को धारण करने वाली पहली महिला है.
स्रोत- बिजनेस स्टैंडर्ड