सरकार ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को हज समिति के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में नामित किया है, जो विदेश मंत्रालय (MEA) से कार्यभार संभालेगा। इस बदलाव में नए नियम और समिति में विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों का नामांकन शामिल है।
अब अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय हज समिति की देखरेख करता है, जिसे पहले विदेश मंत्रालय द्वारा प्रबंधित किया जाता था।
नए नियमों को हज समिति (संशोधन) नियम, 2024 कहा गया है, जो हज समिति नियम, 2002 में “विदेश मंत्रालय” के स्थान पर “अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय” को प्रतिस्थापित करता है।
विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों को समिति के पदेन सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा।
विदेश मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय हज समिति (HCoI) और जेद्दा में भारतीय महावाणिज्य दूतावास (CGI) के साथ समन्वय का प्रबंधन करता है।
भारतीय हज समिति और हज समिति अधिनियम, 2002 के प्रशासन से संबंधित मामलों को संभालता है।
CGI, जेद्दा से हज-संबंधी प्रस्तावों को आवश्यक अनुमोदन प्रदान करता है।
सीजीआई, जेद्दा द्वारा तीर्थयात्रियों के कल्याण के लिए स्थापित अस्पतालों/औषधालयों के लिए दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति सुनिश्चित करता है।
सीजीआई, जेद्दा में अल्पकालिक प्रतिनियुक्ति के लिए प्रशासनिक और चिकित्सा/पैरामेडिकल कर्मचारियों के चयन की देखरेख करता है।
निजी टूर ऑपरेटरों (पीटीओ) के पंजीकरण और पीटीओ को हज कोटा के आवंटन का प्रबंधन करता है।
आरटीआई, संसद के प्रश्नों और हज मामलों से संबंधित अदालती मामलों का जवाब देता है।
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