ज्ञानेश कुमार देश के मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। वह मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की जगह लेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय चयन समिति ने 17 फरवरी 2025 को ज्ञानेश कुमार के नाम की सिफारिश की, जिस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मुहर लगाई। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। वहीं, डॉ. विवेक जोशी तीन सदस्यीय चुनाव आयोग के नए सदस्य होंगे। कानून मंत्रालय द्वारा की गई इस नियुक्ति के तहत वे 26 जनवरी 2029 तक इस पद पर बने रहेंगे। यह नियुक्ति महत्वपूर्ण है क्योंकि वे नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जो चुनाव आयोग (EC) के सदस्यों की चयन प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। उनके कार्यकाल में 2029 के लोकसभा चुनाव सहित कई प्रमुख चुनाव होंगे।
ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति की बैठक के बाद की गई। उनकी आधिकारिक पदग्रहण तिथि 19 फरवरी 2025 है, जो उनके नाम की घोषणा से दो दिन बाद की गई। दिलचस्प बात यह है कि उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की नियुक्तियों को लेकर लागू नए कानून को चुनौती दी गई है।
मुख्य चुनाव आयुक्त बनने से पहले, ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यरत थे और अपने प्रशासनिक अनुभव के कारण इस पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार माने गए।
ज्ञानेश कुमार की शैक्षिक योग्यता प्रभावशाली रही है। उन्होंने:
ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी हैं और वे केरल कैडर से आते हैं। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है।
वे गृह मंत्रालय में अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले के क्रियान्वयन में भी शामिल थे, जो उनके सबसे प्रमुख योगदानों में से एक माना जाता है।
ज्ञानेश कुमार ने 31 जनवरी 2024 को केंद्रीय सहकारिता सचिव के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद, 14 मार्च 2024 को चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। चुनाव आयुक्त के रूप में, उन्होंने देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में, ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण चुनाव होंगे:
उनकी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी 2029 के सामान्य चुनावों की देखरेख होगी। हालांकि उनका कार्यकाल आधिकारिक चुनाव घोषणा से ठीक पहले समाप्त होगा, लेकिन चुनाव सुधारों और प्रशासनिक तैयारियों में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी।
ज्ञानेश कुमार की नए कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति चुनाव आयोग के सदस्यों की चयन प्रक्रिया में बदलाव का संकेत देती है। इस बदलाव ने पारदर्शिता और स्वतंत्रता को लेकर नई बहस छेड़ दी है।
उनका प्रशासनिक और चुनाव प्रबंधन अनुभव भारत की चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएगा। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों को सुचारू रूप से कराने के लिए उनकी नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की योग्यता पर देश की निगाहें टिकी रहेंगी।
| श्रेणी | विवरण |
| क्यों चर्चा में? | 17 फरवरी 2025 को ज्ञानेश कुमार को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के रूप में नियुक्त किया गया। वह चुनाव आयोग (EC) की नई चयन प्रक्रिया के तहत नियुक्त होने वाले पहले CEC हैं। |
| पदग्रहण की तिथि | 19 फरवरी 2025 |
| कार्यकाल | 19 फरवरी 2025 – 26 जनवरी 2029 |
| चयन प्रक्रिया | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति द्वारा नियुक्ति; पदग्रहण से दो दिन पहले चयन की पुष्टि। |
| कानूनी चुनौती | उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई जब चुनाव आयोग की नई नियुक्ति प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। |
| पूर्ववर्ती | राजीव कुमार |
| शैक्षिक पृष्ठभूमि | – बी.टेक (सिविल इंजीनियरिंग, आईआईटी कानपुर) – बिजनेस फाइनेंस (आईसीएफएआई, भारत) – पर्यावरणीय अर्थशास्त्र (हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूएसए) |
| प्रशासनिक करियर | – 1988 बैच के आईएएस अधिकारी (केरल कैडर) – केरल सरकार और केंद्र सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया |
| महत्वपूर्ण सरकारी पद | – संयुक्त सचिव (रक्षा मंत्रालय) – अतिरिक्त सचिव (गृह मंत्रालय) – सचिव (संसदीय कार्य मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय) – अनुच्छेद 370 हटाने के बाद निर्णयों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई |
| चुनाव आयोग में यात्रा | – 31 जनवरी 2024 को केंद्रीय सहकारिता सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए – 14 मार्च 2024 को चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए – भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में योगदान दिया |
| उनके कार्यकाल में होने वाले प्रमुख चुनाव | – 2025: बिहार विधानसभा चुनाव – 2026: केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव – 2029: लोकसभा चुनाव |
| नियुक्ति का महत्व | – नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले CEC, जिससे पारदर्शिता को लेकर बहस छिड़ी – चुनावों की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रशासनिक अनुभव का लाभ मिलने की उम्मीद |
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