Gujarat UCC Bill 2026 पास: समान नागरिक संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य बना गुजरात

भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक 2026 पेश किया है, जिसमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप के लिए एक समान कानूनी ढांचा प्रस्तावित किया गया है। यदि यह विधेयक पारित हो जाता है, तो गुजरात उत्तराखंड के बाद दूसरा ऐसा राज्य बन जाएगा जहां यह विधेयक लागू होगा।

Gujarat UCC Bill 2026: विधानसभा में पास, अब पूरे राज्य में लागू होगा समान कानून

गुजरात सरकार ने 24 मार्च 2026 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक 2026 पारित करके इतिहास रच दिया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक में सभी धर्मों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप के लिए एक समान कानूनी ढांचा प्रस्तावित किया गया है। उत्तराखंड के बाद यूसीसी कानून लागू करने वाला गुजरात दूसरा राज्य बन गया है।

गुजरात UCC बिल 2026 क्या है?

गुजरात यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल, 2026 का उद्देश्य धर्म की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, विरासत और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने के लिए एक एकल कानूनी ढांचा तैयार करना है।

वर्तमान में भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत कानून लागू हैं। यूसीसी का उद्देश्य इन कानूनों को एक समान नियमों से प्रतिस्थापित करना है, जिससे कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित हो सके।

राज्य द्वारा नियुक्त समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने और एक समान प्रणाली को लागू करने की सिफारिश करने के बाद यह विधेयक पेश किया गया था।

UCC विधेयक के प्रमुख प्रावधान

प्रस्तावित कानून में विभिन्न महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं जिनका उद्देश्य व्यक्तिगत कानूनों को मानकीकृत करना है।

इसकी प्रमुख विशेषताओं में से एक द्विविवाह पर प्रतिबंध है। इसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति का पहले से ही जीवित जीवनसाथी है तो वह विवाह नहीं कर सकता।

एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान लिव-इन रिलेशनशिप का अनिवार्य पंजीकरण और साथ ही उन्हें समाप्त करने के लिए एक औपचारिक घोषणा प्रक्रिया है।

यह एक नया कानूनी कदम है जिसका उद्देश्य ऐसे संबंधों को विनियमित करना है।

इस विधेयक का उद्देश्य उत्तराधिकार और विरासत के लिए एक समान नियम स्थापित करना और विभिन्न समुदायों में कानूनी जटिलताओं को कम करना भी है।

इस कानून से किसे छूट प्राप्त है?

विधेयक के विवरण के अनुसार, इसके प्रावधान अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और कुछ विशिष्ट समूहों पर लागू नहीं होंगे। इन समूहों के पारंपरिक अधिकार संविधान के अंतर्गत संरक्षित हैं।

यह छूट महत्वपूर्ण है क्योंकि आदिवासी समुदायों को भारत के संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूची के तहत विशेष संरक्षण प्राप्त है।

यह इस बात को भी सुनिश्चित करता है कि यूसीसी उन पारंपरिक रीति-रिवाजों को दरकिनार न करे जिन्हें संवैधानिक रूप से संरक्षित किया गया है।

UCC का कानूनी और संवैधानिक संदर्भ

भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों (डीपीएसपी) के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का विचार उल्लिखित है। यह राज्य को सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानूनों को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

हालांकि, डीपीएसपी (DPSP) न्यायसंगत नहीं हैं और इनका कार्यान्वयन राज्य की राजनीतिक इच्छाशक्ति और विधायी कार्रवाई पर निर्भर करता है।

राज्य स्तर पर यूसीसी की शुरूआत व्यक्तिगत कानूनों में कानूनी एकरूपता और समानता प्राप्त करने की दिशा में क्रमिक दृष्टिकोण को दर्शाती है।

गुजरात UCC विधेयक का महत्व

यह विधेयक अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कानूनी सुधार और सामाजिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम है। व्यक्तिगत कानूनों को मानकीकृत करके इसका उद्देश्य धर्म की परवाह किए बिना सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों को सुनिश्चित करना है।

इससे पारिवारिक कानूनों से संबंधित कानूनी अस्पष्टताएं भी कम होती हैं और न्यायिक प्रक्रियाएं सरल हो जाती हैं।

साथ ही, इस विधेयक ने धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक विविधता को लेकर बहस छेड़ दी है और इसे भारतीय राजनीति में एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दा बना दिया है।

उत्तराखंड UCC के साथ तुलना

उत्तराखंड (2024) के बाद गुजरात यूसीसी कानून पारित करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। दोनों राज्यों का मुख्य उद्देश्य कुछ छूटों का सम्मान करते हुए व्यक्तिगत कानूनों में एकरूपता लाना है।

यह प्रगति यूसीसी के राज्य-स्तरीय कार्यान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भविष्य में राष्ट्रीय स्तर की चर्चाओं को प्रभावित कर सकती है।

आधारित प्रश्न

प्रश्न: भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है?

ए. अनुच्छेद 21
बी. अनुच्छेद 32
सी. अनुच्छेद 44
डी. अनुच्छेद 370

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