गुजरात सरकार ने गुजरात कर्मयोगी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (Gujarat Karmayogi Swasthya Suraksha Yojana) नामक एक व्यापक स्वास्थ्य योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य अखिल भारतीय सेवाओं (AIS) के अधिकारियों, राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स सहित अनेक लाभार्थियों को कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करना है। इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक सेवा में लगे कर्मचारियों और उनके परिवारों की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को सशक्त बनाना और उनके चिकित्सा खर्चों का बोझ कम करना है।
प्रति परिवार सालाना ₹10 लाख तक कैशलेस इलाज
इस ऐतिहासिक योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र परिवार को प्रति वर्ष ₹10 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। यह लाभ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के अंतर्गत विशेष “G” श्रेणी कार्ड के माध्यम से दिया जाएगा।
योजना के संचालन की जिम्मेदारी राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) को सौंपी गई है।
पात्रता – कौन ले सकता है लाभ?
यह योजना निम्नलिखित श्रेणियों के लिए लागू है:
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अखिल भारतीय सेवाओं (AIS) के अधिकारी व पेंशनर्स
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गुजरात राज्य सरकार के अधिकारी व कर्मचारी
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गुजरात राज्य सरकार के पेंशनर्स
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फिक्स-पे कर्मचारी (निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार)
लाभ प्राप्त करने के लिए सभी पात्र व्यक्तियों को PMJAY के अंतर्गत “G” श्रेणी कार्ड के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है।
SHA की भूमिका
राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) निम्नलिखित कार्यों की ज़िम्मेदार होगी:
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“G” श्रेणी PMJAY कार्डों का वितरण
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लाभार्थियों का डेटाबेस बनाए रखना
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योजना का कार्यान्वयन और निगरानी
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सेवा समाप्त होने, इस्तीफा देने या बर्खास्तगी की स्थिति में अपात्र व्यक्तियों की डीएक्टिवेशन प्रक्रिया
SHA विभिन्न विभागों और कोषालयों के साथ समन्वय कर लाभार्थियों की सूची को रीयल टाइम में अपडेट करेगी।
‘परिवार’ की परिभाषा
पात्र परिवार की परिभाषा संबंधित सेवा नियमों के आधार पर तय की जाएगी:
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राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए: गुजरात राज्य सेवा (चिकित्सा उपचार) नियम, 2015
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AIS अधिकारियों और पेंशनर्स के लिए: AIS (मेडिकल अटेंडेंस) नियम, 1954
परिवार में शामिल सदस्यों को योजना का लाभ देने हेतु निर्भर सदस्य प्रमाणपत्र (Certificate of Dependents) अनिवार्य है।
परिवार प्रमाणपत्र जारी करना – आवश्यक प्रक्रिया
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कार्यरत कर्मचारियों के लिए: कार्यालय प्रमुख (Head of Office) द्वारा निर्धारित प्रारूप में निर्भर परिवार सदस्यों का प्रमाणपत्र देना होगा।
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पेंशनर्स के लिए: जिला कोषाधिकारी, उप-कोषाधिकारी, पेंशन भुगतान अधिकारी या अंतिम कार्यरत कार्यालय के वेतन एवं लेखा अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
आधार आधारित e-KYC – डिजिटल सत्यापन अनिवार्य
योजना में सभी परिवार सदस्यों का आधार आधारित e-KYC सत्यापन अनिवार्य है, जिससे सुनिश्चित होगा:
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सही लाभार्थियों की पहचान
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PMJAY डेटाबेस से सही ढंग से लिंकिंग
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कैशलेस उपचार में सुगमता
इससे दोहराव और अनुचित लाभ पर रोक लगेगी।
सेवा से बाहर होने पर बहिष्करण नियम
निम्नलिखित स्थितियों में लाभ बंद कर दिया जाएगा:
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यदि कर्मचारी की सेवा बिना पुष्टि के समाप्त हो जाती है
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स्वेच्छा से त्यागपत्र, इस्तीफा या अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत बर्खास्तगी
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पेंशन के लिए अयोग्य घोषित किया जाना
ऐसी स्थिति में अंतिम कार्यालय प्रमुख को SHA को तुरंत सूचना देनी होगी, जो उस व्यक्ति और उनके परिवार को लाभार्थी सूची से हटा देगा।
फिक्स-पे कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान
गुजरात सरकार ने फिक्स-पे कर्मचारियों के लिए भी विशेष व्यवस्था की है। भले ही ये कर्मचारी अलग वेतन संरचना में आते हों, इन्हें भी स्वास्थ्य कवर के दायरे में लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्पष्ट दिशानिर्देशों और पात्रता शर्तों के तहत योजना में शामिल किया जाएगा।
यह योजना गुजरात राज्य के कर्मयोगियों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी, जो स्वास्थ्य देखभाल को सुलभ, सस्ती और सम्मानजनक बनाती है।