गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल की 51वीं बैठक ने ऑनलाइन गेमिंग पर किए गए सभी दांवों के पूरे मूल्य पर 1 अक्टूबर से 28% कर लगाने का निर्णय लिया है।
दिल्ली समेत कुछ राज्यों ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% कर लगाने के विरोध किया, जबकि गोवा और सिक्किम जैसे अन्य राज्यों ने इससे पहले GST परिषद की बैठक में नए लेवी के लागू होने के बजाय ग्रोस गेमिंग रिवेन्यू (GGR) को कर लगाने की विकल्प का समर्थन किया। वहीं, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने पिछले जीएसटी परिषद की बैठक में लिये गए निर्णय का समर्थन किया जिसमें नए लेवी के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था।
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