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लापरवाही से मौत मामले में डॉक्टरों की सजा होगी कम, जानें सबकुछ

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लोकसभा ने भारतीय न्याय संहिता विधेयक में एक संशोधन पारित कर दिया। इसमें किसी चिकित्सक की लापरवाही के कारण हुई मौत के मामले में जेल की सजा को कम करने का प्रविधान है। इस समय यह कृत्य गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है, जिसमें दो साल तक सजा का प्रविधान है। आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए तीन विधेयकों पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, इस समय अगर किसी डाक्टर की लापरवाही से कोई मौत होती है, तो उसे भी गैर इरादतन हत्या माना जाता है। मैं डाक्टरों को इससे मुक्त करने के लिए अब एक आधिकारिक संशोधन लाऊंगा।

 

वर्तमान कानूनी ढाँचा

  • मौजूदा कानूनी ढांचे के अनुसार, डॉक्टर की देखरेख में मरीजों की मौत को भारतीय दंड संहिता की धारा 304ए के तहत आपराधिक लापरवाही के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
  • इस धारा में प्रावधान है कि जल्दबाजी या लापरवाही से किए गए कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनने वाले व्यक्ति को दो साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है।
  • केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने इस स्थिति की गंभीरता को स्वीकार करते हुए इसे लगभग हत्या के समान आपराधिक लापरवाही बताया।

 

केंद्रीय गृह मंत्री की घोषणा

  • 20 दिसंबर को लोकसभा में अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टरों को आपराधिक लापरवाही के बोझ से राहत देने के लिए एक आधिकारिक संशोधन की आवश्यकता व्यक्त की।
  • शाह ने वास्तविक आपराधिक इरादे और ऐसे उदाहरणों के बीच अंतर पर जोर दिया जहां डॉक्टर, पेशेवर सेवाएं प्रदान करते हुए, अनजाने में मरीजों को नुकसान पहुंचाते हैं।
  • प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य डॉक्टरों को अनुचित आपराधिक अभियोजन से बचाना, चिकित्सा चिकित्सकों के लिए अधिक सहायक वातावरण को बढ़ावा देना है।

 

चिकित्सा समुदाय की प्रतिक्रिया

  • चिकित्सा समुदाय ने इस कदम का व्यापक रूप से स्वागत किया है और इसे स्वास्थ्य पेशेवरों के हितों की सुरक्षा की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना है।
  • इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने पहले डॉक्टरों की भलाई और रक्षात्मक चिकित्सा के अभ्यास पर आपराधिक अभियोजन के प्रतिकूल प्रभाव का हवाला देते हुए इस तरह के संशोधन की वकालत की थी।
  • आईएमए ने इस बात पर जोर दिया कि चिकित्सा लापरवाही के मामलों में शामिल डॉक्टरों में आमतौर पर आपराधिक इरादे की कमी होती है, जो किसी कृत्य को अपराध के रूप में परिभाषित करने में एक महत्वपूर्ण तत्व है।

 

संशोधन की ओर ले जाने वाली चिंताएँ

  • हाल के वर्षों में, भारत में स्वास्थ्य पेशेवरों के खिलाफ हिंसा या धमकी की घटनाएं बढ़ी हैं।
  • वैश्विक डेटा बैंक, इनसिक्योरिटी इनसाइट के आंकड़ों के अनुसार, देश में 2016 में 71 से अधिक ऐसी घटनाएं हुईं, जिसमें इस अवधि के दौरान तीन स्वास्थ्य कर्मियों की जान चली गई।
  • चिकित्सा चिकित्सकों के खिलाफ हिंसा में वृद्धि चिंता का कारण रही है और इसने डॉक्टरों और रोगियों के बीच भय और अविश्वास के माहौल में योगदान दिया है।

 

पिछली घटनाएं और सुधार की आवश्यकता

  • इस संबंध में कानूनी सुधार की आवश्यकता 2019 में पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों के सामूहिक इस्तीफे जैसी घटनाओं से रेखांकित होती है।
  • यह इस्तीफा एक मरीज की मौत के बाद भीड़ द्वारा जूनियर डॉक्टर पर किए गए हमले के बाद दिया गया, जिसमें परिवार ने चिकित्सकीय लापरवाही का आरोप लगाया था।
  • इसी तरह की घटनाएं COVID-19 महामारी और लॉकडाउन के दौरान हुईं, जहां स्वास्थ्य कर्मियों को मरीजों के रिश्तेदारों की हिंसा का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उन्हें अपने प्रियजनों की मौत के लिए दोषी ठहराया।

 

सहायक स्वास्थ्य देखभाल वातावरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम

  • चिकित्सीय लापरवाही के मामलों में डॉक्टरों को आपराधिक मुकदमे से छूट देने का प्रस्तावित संशोधन स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के लिए अधिक सहायक और अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
  • यह चिकित्सा पद्धति की जटिलताओं को स्वीकार करता है, वास्तविक आपराधिक इरादे और पेशेवर कर्तव्य के दौरान अनजाने में हुई क्षति के बीच अंतर करता है।

 

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FAQs

आपराधिक कानून में कितने कानून होते हैं?

भारतीय आपराधिक कानूनों को तीन प्रमुख अधिनियमों में विभाजित किया गया है यानी भारतीय दंड संहिता, 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872। भारतीय दंड संहिता एक मूल कानून है जो अधिकारों और कर्तव्यों आदि को परिभाषित करता है।