भारत सरकार ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Punjab and Maharashtra Co-operative Bank Ltd) के यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (Unity Small Finance Bank Ltd) के साथ समामेलन के लिए योजना को मंजूरी और अधिसूचित किया है। यानी 25 जनवरी 2022 से पीएमसी बैंक की सभी शाखाएं यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड की शाखाओं के रूप में काम करेंगी। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (Centrum Financial Services Limited) और रेजिलिएंट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड (Resilient Innovation Private Limited) द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। दोनों प्रवर्तकों ने बैंक में 1105.10 करोड़ रुपये की पूंजी डाली है।
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यूनिटी एसएफबी के साथ पीएमसी बैंक के एकीकरण के बाद, यूनिटी एसएफबी पीएमसी बैंक के ग्राहकों को डीआईसीजीसी से प्राप्त राशि (डीआईसीजीसी द्वारा बीमित राशि तक यानी 5 लाख रुपये) का भुगतान 10 साल की किश्तों में करेगा। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकिंग कंपनियों (जिसमें सहकारी बैंक शामिल हैं) के पुनर्निर्माण या समामेलन की योजना तैयार करने का अधिकार देती है।
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