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सरकार ने बैंक से 50 करोड़ या अधिक के ऋण पर पासपोर्ट अनिवार्य किया

सरकार ने 50 करोड़ रुपए और उससे अधिक के ऋण लेने के लिए पासपोर्ट का विवरण अनिवार्य कर दिया है ताकि धोखाधड़ी के मामले में एक स्विफ्ट कार्रवाई सुनिश्चित हो और धोखेबाज को देश से भागने से रोका जा सके.

वित्तीय सेवा सचिव के मुताबिक, वर्तमान में बैंकों से 50 करोड़ रूपए से अधिक के सभी मौजूदा ऋण लेने वालों के पासपोर्ट के 45 दिनों के भीतर प्राप्त करने के लिए कहा गया है.

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
  • SWIFT से तात्पर्य है -Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.
  • SWIFT -एक ऐसा नेटवर्क प्रदान करता है जो वित्तीय संस्थानों को एक सुरक्षित, मानकीकृत और विश्वसनीय वातावरण में वित्तीय लेनदेन के बारे में जानकारी भेजने और प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाता है.
  • SWIFT का मुख्यालय– ला हल्पे, बेल्जियम.
स्त्रोत- द इकनोमिक टाइम्स
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