सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए वाहनों के लिए एक नया पंजीकरण मार्क यानी “भारत श्रृंखला (BH-series)” लांच की है। BH-series मार्क वाले वाहनों को एक नए पंजीकरण चिह्न के असाइनमेंट की आवश्यकता नहीं होगी, जब वाहन का मालिक एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित हो जाता है।
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इससे पहले, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 47 के तहत, यदि कोई व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है, तो एक व्यक्ति को वाहन को पंजीकृत राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य में 12 महीने से अधिक नहीं रखने की अनुमति है, लेकिन नए राज्य-पंजीकरण प्राधिकरण के साथ एक नया पंजीकरण 12 महीने के निर्धारित समय के भीतर किया जाना है।
“BH-Series” के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
यह सुविधा रक्षा कर्मियों, केंद्र सरकार/राज्य सरकार/केंद्र/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों और निजी क्षेत्र की कंपनियों/संगठनों के लिए स्वैच्छिक आधार पर उपलब्ध है, जिनके कार्यालय चार या अधिक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में हैं।
Format of Bharat series (BH-series) Registration Mark:
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