वित्त मंत्रालय ने 2020-21 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (employees’ provident fund – EPF) जमा पर ब्याज दर को 8.5% पर मंजूरी दे दी है। वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित दरों को अपरिवर्तित रखा गया है। ईपीएफ एक निश्चित आय वाला साधन है जो पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि खाते के साथ-साथ छूट-छूट-छूट (exempt-exempt-exempt – EEE) शासन के तहत पूरी तरह से कर-मुक्त है। अब श्रम मंत्रालय इसे लागू करने के लिए ब्याज दर अधिसूचित करेगा।
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