सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पर्यटक वाहन ऑपरेटरों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है, जिसके तहत कोई भी पर्यटक वाहन ऑपरेटर ऑनलाइन मोड के माध्यम से “अखिल भारतीय पर्यटक प्राधिकरण और परमिट (All India tourist authorization and permit)” के लिए आवेदन कर सकता है. नियमों के नए सेट को “अखिल भारतीय पर्यटक वाहन प्राधिकरण और परमिट नियम, 2021” के रूप में जाना जाएगा. यह 01 अप्रैल, 2021 से लागू होगा.
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नियम के बारे में:
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