जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत केवल राजनीतिक दल और जिसने कि पिछले आम चुनाव या राज्य विधान सभा में मतदान किए गए वोटों से 1% से कम वोट प्राप्त नहीं किये है, चुनावी बांड प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे. निर्वाचन बांड प्राधिकृत बैंक के साथ केवल एक बैंक खाते के माध्यम से एक योग्य राजनीतिक दल द्वारा रद्द किया जाएगा.
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