जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत केवल राजनीतिक दल और जिसने कि पिछले आम चुनाव या राज्य विधान सभा में मतदान किए गए वोटों से 1% से कम वोट प्राप्त नहीं किये है, चुनावी बांड प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे. निर्वाचन बांड प्राधिकृत बैंक के साथ केवल एक बैंक खाते के माध्यम से एक योग्य राजनीतिक दल द्वारा रद्द किया जाएगा.
भारत ने अपने कंटेनर ट्रेड पर फिर से कंट्रोल पाने के लिए एक बड़ा कदम…
भारत के स्वच्छता और सतत विकास अभियान के तहत पारादीप पोर्ट प्राधिकरण ने उत्कृष्ट प्रदर्शन…
कई महीनों की राजनीतिक अनिश्चितता के बाद मणिपुर में नई सरकार का गठन होने जा…
वरिष्ठ नौकरशाही नियुक्तियों से जुड़े एक महत्वपूर्ण निर्णय में, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने…
भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण 4 से 17…
असम सरकार ने 02 फरवरी 2026 को कोच वंश के दरांग राजाओं की विरासत के…