चार कानून अर्थात् CGST अधिनियम, UTGST अधिनियम, IGST अधिनियम और GST (राज्यों के लिए मुआवजा) अधिनियम संसद द्वारा पारित किए गए थे और तब से 12 अप्रैल, 2017 को अधिसूचित किया गया था. अन्य सभी राज्यों (जम्मू-कश्मीर को छोड़कर) ने विधायिका के साथ केंद्र शासित प्रदेशों में अपने संबंधित SGST अधिनियमों को पारित किया था.
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