Categories: Uncategorized

GeM ने विक्रेताओं के लिए “मूल देश के बारे में जानकारी” देना किया अनिवार्य

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक स्पेशल पर्पस व्हीकल, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) द्वारा विक्रेताओं के लिए “उत्पत्ति के देश के बारे में जानकारी” देना अनिवार्य कर दिया गया है। विक्रेताओं को सलाह दी गई है कि वे GeM पर सभी नए उत्पादों को पंजीकृत करते समय “उत्पत्ति के देश के बारे में जानकारी” का उल्लेख अवश्य करें। हालंकि उन विक्रेताओं, जिन्होंने GeM पर इस नए फीचर के लॉन्च से पहले ही अपने उत्पादों को पंजीकृत किया है, उन्हें कंट्री ऑफ़ ओरिजिन के बारे में जानकारी अपडेट करने के लिए नियमित रूप से याद दिलाया जाएगा। साथ ही उन्हें ये चेतावनी भी जाएगी कि यदि वे इसे अपडेट करने में विफल रहे तो उनके उत्पादों को GeM से हटा दिया जाएगा।
गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने यह कदम ‘मेक इंन इंडिया’ तथा ‘आत्म निर्भर भारत’ को बढ़ावा देने के प्रमुख उद्देश्य के लिए उठाया है। इसके अलावा, GeM द्वारा पोर्टल को मेक इन इंडिया फिल्टर के सक्षम बना दिया गया है।
[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]

Recent Posts

World Soil Day 2025: जानें मृदा दिवस क्यों मनाया जाता है?

हर साल विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। मृदा को आम बोलचाल…

50 seconds ago

अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 2025: इतिहास और महत्व

अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम…

11 mins ago

संयुक्त राष्ट्र प्रणाली: मुख्य निकाय, कोष, कार्यक्रम और विशेष एजेंसियां

यूनाइटेड नेशंस (UN) एक बड़े इंस्टीट्यूशनल सिस्टम के ज़रिए काम करता है जिसे UN सिस्टम…

1 hour ago

मिज़ोरम के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल का 73 वर्ष की उम्र में निधन

मिजोरम के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ अधिवक्ता स्वराज कौशल का 4 दिसंबर 2025 को 73…

4 hours ago

Aadhaar प्रमाणीकरण लेनदेन नवंबर में 8.5 प्रतिशत बढ़कर 231 करोड़ हुए

भारत में आधार का उपयोग लगातार तेजी से बढ़ रहा है। नवंबर 2025 में, आधार…

5 hours ago