उपभोक्ता सुरक्षा और उत्पाद गुणवत्ता को मजबूत करने के उद्देश्य से भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने अगरबत्तियों (अगारबत्ती) के लिए भारत का पहला मानक अधिसूचित किया है। यह नया मानक IS 19412:2025 है, जिसे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 के अवसर पर घोषित किया गया। इस मानक में कच्चे माल, जलने की क्षमता, सुगंध की गुणवत्ता और रासायनिक सुरक्षा से जुड़े व्यापक नियम तय किए गए हैं, साथ ही कई हानिकारक रसायनों पर स्पष्ट प्रतिबंध लगाया गया है। यह निर्णय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा अगरबत्ती उत्पादक और निर्यातक देश है और यह सुरक्षित घरेलू उत्पादों तथा नैतिक विनिर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम है।
यह मानक चार मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित है—
इस पहल के माध्यम से धार्मिक, सांस्कृतिक और सुगंधित उपयोग के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त अगरबत्तियाँ पहली बार औपचारिक गुणवत्ता और सुरक्षा व्यवस्था के दायरे में आई हैं।
नए मानक का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उन खतरनाक रसायनों पर प्रतिबंध है जो मानव स्वास्थ्य, घर के भीतर वायु गुणवत्ता और पर्यावरण को नुकसान पहुँचा सकते हैं।
प्रतिबंधित कीटनाशक रसायन
मानक के तहत निम्नलिखित कीटनाशक रसायनों के उपयोग पर रोक लगाई गई है—
ये रसायन तंत्रिका तंत्र को नुकसान और श्वसन संबंधी जोखिमों से जुड़े माने जाते हैं तथा कई देशों में प्रतिबंधित या नियंत्रित हैं।
कुछ कृत्रिम सुगंध मध्यवर्ती रसायनों पर भी रोक लगाई गई है, जैसे—
इन रसायनों के दहन से बंद स्थानों में विषाक्त, एलर्जिक और पर्यावरणीय प्रभाव पड़ सकते हैं।
अगरबत्तियाँ देशभर में करोड़ों घरों, मंदिरों और कार्यस्थलों पर प्रतिदिन जलाई जाती हैं। अब तक इस क्षेत्र में समान राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का अभाव था, जबकि लंबे समय तक धुएँ और रसायनों के संपर्क से स्वास्थ्य जोखिम हो सकते हैं।
नया BIS मानक—
प्रत्येक वर्ष 8 मई को दुनिया-भर में World Red Cross Day के रूम में मनाया जाता…
दुनिया में अगर कोई रिश्ता बिना किसी शर्त के साथ खड़ा रहता है, तो वह…
दुनिया भर में एक बार फिर एक दुर्लभ लेकिन खतरनाक वायरस चर्चा में आ गया…
भारत की न्यायपालिका में कई ऐसे कानूनी शब्द हैं जो आम लोगों के लिए जटिल…
भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर उन्हें कानून बनाने का…
World Most Polluted Cities 2026: बढ़ते AQI ने बढ़ाई चिंता साल 2026 में वायु प्रदूषण…