नियामक अनुपालन में कमियों के कारण, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने फेडरल बैंक पर 5.72 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) (बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाएं) निदेश, 2016 के उल्लंघन के लिए सख्त दंड का प्रावधान है। फेडरल बैंक ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि बीमा कंपनी ने कॉर्पोरेट एजेंसी या बीमा ब्रोकिंग सेवाएं प्रदान करने वाले अपने किसी भी कर्मचारी को प्रोत्साहन (नकद या गैर-मौद्रिक) के साथ मुआवजा नहीं दिया।
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