केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कथित नियम उल्लंघन के कारण अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (ICA) का विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) लाइसेंस रद्द कर दिया है। 1895 में स्थापित ICA दुनिया भर में सहकारी समितियों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक शीर्ष संस्था है और इसके 1 बिलियन से ज़्यादा सदस्य हैं।
मुख्य विवरण: सीएनआई सिनोडिकल बोर्ड ऑफ सोशल सर्विस, वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडो-ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी और अन्य सहित कई एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कथित अवैध गतिविधियों, जैसे अवैध धर्मांतरण, सीएए विरोधी फंडिंग और अन्य आपराधिक गतिविधियों का हवाला दिया।
निगरानी सूची की कार्रवाई: गृह मंत्रालय ने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोप के 10 विदेशी दानदाताओं को अपनी निगरानी सूची में रखा, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को गृह मंत्रालय की अनुमति के बिना धन निकासी न करने का निर्देश दिया। ये दानदाता जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और बाल अधिकार जैसे क्षेत्रों में काम करते हैं।
मुख्य बिंदु: FCRA, 2010 भारत में व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए विदेशी निधि को विनियमित करता है:
सिफारिशें: भ्रष्ट एनजीओ को विनियमित करना आवश्यक है, लेकिन अत्यधिक प्रतिबंध उनके महत्वपूर्ण जमीनी स्तर के काम में बाधा डाल सकते हैं। मनमाने ढंग से लागू होने से बचने के लिए “सार्वजनिक हित” जैसे शब्दों पर स्पष्ट परिभाषाएँ और दिशा-निर्देश आवश्यक हैं। विनियमन को संसाधनों के बंटवारे को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए जब तक कि अवैध गतिविधियों के लिए दुरुपयोग का सबूत न हो।
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