सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक अधिसूचना जारी की है कि 1 जनवरी, 2021 से पुराने वाहनों सहित सभी चार पहिया वाहनों के लिए FASTags अनिवार्य हो जाएगा। इसके लिए सरकार ने FORM 51 (बीमा प्रमाणपत्र) में संशोधन किया है , जिसमें FASTag ID का विवरण कैप्चर किया जाएगा। यह 1 अप्रैल, 2021 से लागू होगा ।
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सरकार ने 1 दिसंबर, 2017 से पहले बेचे जाने वाले नए चार पहिया वाहनों के पंजीकरण के लिए FASTag को अनिवार्य बनाने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन किया है।
FASTags के बारे में :
पंजीकरण के दौरान वाहन निर्माताओं या उनके डीलरों द्वारा FASTag की आपूर्ति की जाएगी। इसके अलावा, नया थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्राप्त करते समय एक वैध FASTag भी अनिवार्य होगा। इस पहल का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन को बढ़ावा देना है और यह सुनिश्चित करना है कि शुल्क का भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से टोल प्लाजा पर किया जाए ताकि वाहन टोल प्लाजा के माध्यम से निर्बाध रूप से गुजरें।
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