धनलक्ष्मी बैंक ने करों के संग्रह के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। धनलक्ष्मी बैंक ने एक नियामकीय फाइलिंग में कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने महालेखा नियंत्रक की सिफारिश के आधार पर बैंक को विभिन्न करों को एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है।
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प्रमुख बिंदु:
केरल में स्थित धनलक्ष्मी बैंक को इसकी खराब वित्तीय स्थिति के कारण नवंबर 2015 में आरबीआई के शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे के तहत रखा गया था और यह पिछले साल ही जारी किया गया था। तब से यह लाभदायक रहा है।
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