भारत सरकार द्वारा रिसाइक्लिंग ऑफ शिप्स एक्ट, 2019 की धारा 3 के तहत महानिदेशक शिपिंग को नेशनल अथॉरिटी फॉर शिप्स रिसाइक्लिंग के रूप में अधिसूचित किया गया है। नेशनल अथॉरिटी फॉर शिप्स रिसाइक्लिंग का कार्यालय गुजरात के गांधीनगर में स्थापित किया जाएगा।
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नेशनल अथॉरिटी फॉर शिप्स रिसाइक्लिंग के बारे में:
एक शीर्ष निकाय के रूप में जहाजों की रिसाइक्लिंग से संबंधित सभी गतिविधियों का प्रबंधन, पर्यवेक्षण और निगरानी करने के लिए अधिकृत होगा। यह शिप रिसाइक्लिंग यार्ड के मलिकों और राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक विभिन्न अनुमोदनों के लिए अंतिम अधिकारी होगा।
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